प्रस्तावना
“Election of the Vice President” की प्रक्रिया, योग्यता, कार्यकाल और मतदान प्रणाली की पूरी जानकारी इस लेख में पढ़ें। जानिए कौन करता है मतदान, कैसे होता है चुनाव और अब तक के सभी उपराष्ट्रपतियों की सूची – UPSC छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी।
भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। यह पद न केवल गरिमा और प्रतिष्ठा का प्रतीक है, बल्कि इसके साथ अनेक संवैधानिक जिम्मेदारियाँ भी जुड़ी होती हैं। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, शक्तियाँ और कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह लेख UPSC एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक संपूर्ण गाइड है।
संविधान में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था
भारत के संविधान में अनुच्छेद 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
विशेष रूप से उपराष्ट्रपति के चुनाव, योग्यता, शपथ, कार्यकाल और कार्यप्रणाली का वर्णन इन अनुच्छेदों में मिलता है:
अनुच्छेद | विषय |
---|---|
अनुच्छेद 63 | उपराष्ट्रपति का पद |
अनुच्छेद 64 | राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य |
अनुच्छेद 65 | राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन |
अनुच्छेद 66 | चुनाव की प्रक्रिया |
अनुच्छेद 67 | पदत्याग और अपवाद |
अनुच्छेद 68 | रिक्ति को भरना |
अनुच्छेद 69 | शपथ |
अनुच्छेद 70 | आकस्मिक व्यवस्थाएँ |
अनुच्छेद 71 | चुनाव विवाद |
अनुच्छेद 72-73 | क्षमादान शक्तियाँ (राष्ट्रपति हेतु, लेकिन उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में इनका उपयोग कर सकते हैं) |
उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत होता है।
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चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
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यह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote System) से होता है।
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इसमें गुप्त मतदान (secret ballot) होता है।
राष्ट्रपति चुनाव में केवल संसद और राज्यों के विधायक शामिल होते हैं,
लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ही भाग लेते हैं।
उदाहरण:
अगर लोकसभा में 543 सदस्य और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं (मनोनित सदस्य सहित), तो कुल लगभग 788 सांसद उपराष्ट्रपति को चुनते हैं।
उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता (Qualifications)
भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी नागरिक उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न योग्यताओं को पूरा करना चाहिए:
योग्यता | विवरण |
---|---|
नागरिकता | भारत का नागरिक होना चाहिए |
आयु | कम से कम 35 वर्ष |
पद की पात्रता | राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना |
लाभ का पद | किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए (सरकारी नौकरी आदि) |
उपराष्ट्रपति के कार्य और अधिकार
1. राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य
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उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।
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वे राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं।
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वे असंसदीय व्यवहार पर सांसदों को चेतावनी या निष्कासन कर सकते हैं।
2. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालना
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जब राष्ट्रपति किसी कारणवश अनुपस्थित हों, कार्य करने में असमर्थ हों या निधन हो जाए, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं।
3. अन्य जिम्मेदारियाँ
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राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विशेष कार्य।
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कभी-कभी विभिन्न राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व।
उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते
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उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालने पर राष्ट्रपति के बराबर वेतन मिलता है।
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अन्यथा, राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका वेतन और भत्ता मिलता है।
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वर्तमान में उन्हें लगभग ₹4 लाख प्रतिमाह वेतन मिलता है।
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इसके अलावा, आवास, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, वाहन आदि की सुविधाएँ मिलती हैं।
अब तक के सभी उपराष्ट्रपति की सूची (1952-2025)
क्रम | नाम | कार्यकाल | उल्लेखनीय बातें |
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1 | डॉ. एस. राधाकृष्णन | 1952–1962 | पहले उपराष्ट्रपति |
2 | ज़ाकिर हुसैन | 1962–1967 | बाद में राष्ट्रपति बने |
3 | वी. वी. गिरि | 1967–1969 | कार्यवाहक राष्ट्रपति बने |
4 | गोपाल स्वरूप पाठक | 1969–1974 | गैर-कांग्रेसी उपराष्ट्रपति |
5 | बी. डी. जत्ती | 1974–1979 | कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने |
6 | एम. हिदायतुल्ला | 1979–1984 | पूर्व मुख्य न्यायाधीश |
7 | आर. वेंकटरमन | 1984–1987 | बाद में राष्ट्रपति बने |
8 | शंकर दयाल शर्मा | 1987–1992 | राष्ट्रपति बने |
9 | के. आर. नारायणन | 1992–1997 | पहले दलित राष्ट्रपति बने |
10 | कृष्णकांत | 1997–2002 | निधन पद पर हुआ |
11 | भैरों सिंह शेखावत | 2002–2007 | पहले भाजपा उपराष्ट्रपति |
12 | मोहम्मद हामिद अंसारी | 2007–2017 | लगातार दो कार्यकाल |
13 | एम. वेंकैया नायडू | 2017–2022 | पूर्व केंद्रीय मंत्री |
14 | जगदीप धनखड़ | 2022–वर्तमान | वर्तमान उपराष्ट्रपति |
महत्वपूर्ण तथ्य UPSC के लिए
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भारत में उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं, बल्कि संसद के दोनों सदनों के बहुमत से हटाया जा सकता है।
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उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।
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उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है लेकिन वे पुनः चुने जा सकते हैं।
उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख प्रश्न (UPSC Prelims / Mains)
MCQ (Prelims) के लिए:
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उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है?
a) केवल लोकसभा
b) केवल राज्यसभा
✅ c) संसद के दोनों सदन -
उपराष्ट्रपति राज्यसभा में किस भूमिका में होते हैं?
✅ a) सभापति
b) उपसभापति
c) नेता प्रतिपक्ष -
भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे?
✅ a) डॉ. एस. राधाकृष्णन